Thursday, August 12, 2021

Packaged Commodities Rules 2011

क्या आप पैकेज्ड कॉम्मोडिटीज रूल्स 2011 
के बारे में जानते हो .......?????? 

इस नियम मे बताया है कि कोई भी दुकानदार मिठाई देते समय मिठाई का वजन डिब्बे के साथ नहीं तोल सकता है डिब्बे का वजन अलग से काटा जाना चाहिए यदि दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो ऐसे में दुकानदार को ₹10000 का जुर्माना हो सकता है

आप जब भी मिठाई लेने जाए तो डिब्बे का वजन पहले ही कटवा दें (tare weight ) ताकि मिठाई की पूरी मात्रा आपको मिल सके
परिचय

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 ("पैकेजिंग रूल्स") भारत में प्री-पैकेज्ड कमोडिटीज को रेगुलेट करता है और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी कमोडिटीज की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है.

अद्यतन   (आधुनिक)

29 जून, 2017 को, सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से पैकेजिंग नियमों ("संशोधन") में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी। यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधन द्वारा प्रख्यापित परिवर्तन 01 जनवरी, 2018 से प्रभावी हुए। संशोधनों के प्रमुख प्रावधानों को यहां नीचे हाइलाइट किया गया है:

घोषणाएं - सभी उत्पाद पैकेज, जिन पर पैकेजिंग नियम लागू होते हैं, उनके मुख्य डिस्प्ले पैनल पर कुछ घोषणाएं होना आवश्यक है।

देश - आयातित उत्पादों के मामले में अब उत्पाद पैकेज, मूल देश या निर्माण या असेंबली के नाम की घोषणा करना अनिवार्य है।
बेस्ट बिफोर - यदि किसी पैकेज में कोई वस्तु है जो समय की अवधि के बाद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो सकती है, तो उत्पाद पैकेज पर 'दिनांक, महीने और वर्ष से पहले या उपयोग के लिए सबसे अच्छा' उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

खुदरा बिक्री मूल्य - पैकेज पर उल्लिखित खुदरा बिक्री मूल्य अनिवार्य रूप से सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य होना चाहिए। भारतीय रुपये और पैसे में कीमत को निकटतम रुपये या 50 पैसे में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

कोई दोहरी एमआरपी नहीं - संशोधन उत्पादों पर दोहरे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के प्रावधान को प्रतिबंधित करता है। तदनुसार, किसी भी निर्माता, पैकर या आयातक को समान प्री-पैकेज्ड वस्तुओं पर अलग-अलग एमआरपी घोषित करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि अन्यथा अनुमति न हो।

अतिरिक्त घोषणाएं - अनिवार्य घोषणाओं के अतिरिक्त, निर्माताओं, पैकर्स या आयातकों को अब 
(i) बारकोड या जीटीआईएन या क्यूआर कोड घोषित करने की अनुमति है; 
(ii) वस्तु की शुद्ध मात्रा आश्वासन के लिए 'ई-कोड'; 
(iii) स्वच्छ भारत मिशन जैसी सरकारी योजनाओं के लोगो, 
जहां इस तरह के उपयोग को सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।

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